कॉर्डेलिया इंडिया गिफ्ट वाउचर खरीदें | ACEB.com
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कैसे उपयोग करें
यह एक कॉर्डेलिया जीवी (गिफ्ट वाउचर)/ई-पे है जिसे कॉर्डेलिया क्रूज़ वेबसाइट https://www.cordeliacruises.com और कॉर्डेलिया क्रूज़ मोबाइल ऐप पर स्वीकार किया जाएगा।
नियम और शर्तें
1. यह एक कॉर्डेलिया जीवी (गिफ्ट वाउचर)/ई-पे है जिसे कॉर्डेलिया क्रूज़ वेबसाइट https://www.cordeliacruises.com और कॉर्डेलिया क्रूज़ मोबाइल ऐप पर स्वीकार किया जाएगा।
2. जिस व्यक्ति के पास जीवी/ई-पे है उसे लाभार्थी माना जाता है।
3. जीवी/ई-पे को मौजूदा ऑफर के साथ जोड़ा जा सकता है।
4. जीवी/ई-पे का उपयोग केवल कॉर्डेलिया क्रूज़ वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से की गई नई बुकिंग के लिए किया जा सकता है। इसे मौजूदा बुकिंग पर लागू नहीं किया जा सकता है या उन बुकिंग के खिलाफ भुगतान करने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है जिनकी पहले ही पुष्टि हो चुकी है।
5. ट्रैवल एजेंटों, ऑफ़लाइन चैनलों, कॉर्डेलिया क्रूज़ कॉल सेंटर, हॉलिडे क्रूज़ विशेषज्ञों या किसी अन्य तृतीय-पक्ष प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से की गई बुकिंग के लिए जीवी/ई-पे को भुनाया नहीं जा सकता है।
6. जीवी/ई-पे का उपयोग केवल संपूर्ण बुकिंग राशि का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग आंशिक भुगतान या बुकिंग मूल्य के केवल एक हिस्से का भुगतान करने के लिए नहीं किया जा सकता है।
7. जीवी/ई-पे के मूल्य पर कोई सीमा नहीं है जिसका उपयोग बुकिंग के लिए किया जा सकता है। संपूर्ण यात्रा कार्यक्रम मूल्य का भुगतान जीवी/ई-पे का उपयोग करके किया जा सकता है।
8. एक बुकिंग में एकाधिक जीवी/ई-पे का उपयोग किया जा सकता है। एकल बुकिंग में जोड़ी जा सकने वाली जीवी/ई-पे की संख्या की कोई सीमा नहीं है।
9. जीवी को धारक की सुविधा के अनुसार ई-पे में परिवर्तित किया जा सकता है।
10. जीवी/ई-पे शेष को किसी अन्य ई-पे खाते में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, नकदी के लिए विनिमय नहीं किया जा सकता है, या किसी अन्य प्रकार की मुद्रा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।
11. ई-पे बैलेंस पंजीकृत मोबाइल नंबर से जुड़ा होना चाहिए।
12. ई-पे बैलेंस में रूपांतरण के बाद, यह जीवी आंशिक मोचन के लिए वैध है। शेष राशि ई-पे बैलेंस में रहेगी और वैधता अवधि के भीतर कई लेनदेन के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है।
13. कॉर्डेलिया के विवेक पर केवल वैध जीवी/ई-पे ही मोचन के लिए स्वीकार किया जाएगा।
14. एक बार समाप्त होने या किसी भी परिस्थिति में रद्द होने पर जीवी/ई-पे को दोबारा मान्य नहीं किया जा सकता है।
15. यदि जीवी/ई-पे खो जाता है, चोरी हो जाता है, या बिना अनुमति के उपयोग किया जाता है, तो कॉर्डेलिया जिम्मेदार नहीं है।
16. यदि लाभार्थी जीवी/ई-पे नंबर साझा करता है तो कॉर्डेलिया या उसके सहयोगी जिम्मेदार नहीं होंगे













